पाकिस्तान—अधिवक्ता कुरैशी आज भी शहीद भगत सिंह को पहचान दिलाने में जुटे, लाहौर के इस चौक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगली सुनवाई 8 नवंबर

SNE NETWORK.INTERNATIONAL DESK.

शहीद भगत के सिंह के चाहने वालों की पाकिस्तान में भी कमी नहीं है। क्योंकि, वह स्वतंत्रता से पूर्व अविभाजित भारत के कॉमन हीरो थे। दोनों देश की आवाम ने फिरंगियों को ब्रिटेन भेजने के लिए अपने-अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन, वर्तमान में भारत के पंजाब के हिस्से में लोग शहीद भगत के मार्ग से भूल चुके है। लेकिन, पाकिस्तान में अधिवक्ता इम्तियाज रशीद कुरैशी अध्यक्ष भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन (पाकिस्तान) आज भी शहीद भगत सिंह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चौक  प्रांतीय राजधानी के शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर नहीं रखने के लिए अपना संघर्ष को जारी रखे हुए है। उनकी नेक प्रयास को लेकर भारतीय भी उन्हें ठोक कर सलाम करते है। 

दरअसल, लाहौर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता इम्तियाज रशीद कुरैशी अध्यक्ष भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन (पाकिस्तान) ने न्यायमूर्ति शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में एक याचिका दायर की। उस पर फैसला करते हुए अदालत ने प्रतिवादी को कार्रवाई करने का अंतिम मौका देते हुए आगे की सुनवाई 8 नवंबर, 2024 तक स्थगित कर दी।  जमाल मुख्य सचिव पंजाब को एक पक्ष बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद जमील खान ने 5 सितंबर, 2018 को संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे, कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए कदम उठाए जाएं। लेकिन अब तक अदालत के आदेशों को लागू नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता इम्तियाज रशीद कुरैशी ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उन्होंने अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों का दौरा किया। याचिकाकर्ता को कई बार चक्कर लगाने पड़े। जूते टूट गए, लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो सकी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि वह इस मामले का कड़ा संज्ञान ले।

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