EXCLUSIVE REPORT……..ये पादरी है महिला का गुनाहगार………रेप भी किया गर्भपात भी कराया….फिर जाकर हो गई मौत….अब तक इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार धर-धर भटक रहा

RAPE VICTIM IMAGE CREDIT BY SNE NEWS

वरिष्ठ पत्रकार.विजय शर्मा/ GURDASPUR। 

अभी-अभी गुरदासपुर में स्वयंभू पादरी जशन गिल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। यह घटना रेप के साथ जुड़ी है। इसमें एक 22 वर्षीय महिला के पिता ने पादरी जशन पर अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने, उसे गर्भवती करने और उसे असुरक्षित गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। 

पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करते हुए, व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पादरी ने स्थानीय पुलिस को रिश्वत दी, जिसके बाद उसकी शिकायत के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी, जो उस समय बीसीए की छात्रा थी, को पादरी ने “गुमराह” किया। हमारा परिवार गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गांव में एक चर्च में जाता था। पादरी जशन ने मेरी बेटी को गुमराह किया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। मेरी बेटी उस समय 22 साल की थी और बीसीए की छात्रा थी। उसने उसे गर्भवती कर दिया और बाद में खोखर गांव में एक नर्स द्वारा गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।


नर्स पर  चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप


नर्स पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यक्ति ने कहा, “गर्भपात लापरवाही से किया गया, जिसके बाद मेरी बेटी को जटिलताएं हुईं… उसने पेट दर्द की शिकायत की और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा… अल्ट्रासाउंड के बाद, हमें पता चला कि मेरी बेटी का गर्भपात हो गया था। बाद में उसे अमृतसर के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।”


…अभी तक पादरी गिरफ्तार नहीं हुआ


व्यक्ति ने कहा कि पुलिस ने अभी तक पादरी को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा, “2023 में घटना होने के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। वह अभी भी खुलेआम घूम रहा है।”


महिला के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें कई धमकियां मिली हैं और अब उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने कहा, “मुझे धमकियाँ मिल रही थीं, इसलिए मैंने अपना गाँव छोड़ दिया। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ। पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं सीबीआई जाँच की माँग करता हूँ। मैंने उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है।” 

बता दें कि मोहाली की एक अदालत ने पिछले हफ़्ते एक अन्य स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। पंजाब पुलिस ने एक महिला द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद बजिंदर के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी। कथित तौर पर यह घटना एक प्रार्थना सत्र के बाद हुई, जहाँ पीड़िता ने दावा किया कि उसके साथ-साथ अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और शारीरिक रूप से हमला किया गया।

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