वरिष्ठ पत्रकार.अंतरराष्ट्रीय डेस्क।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात करने की सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाए, जिनके नाम को उन्होंने मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी।
खबर के मुताबिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरदार एजाज इशाक खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं उमर अयूब, असद कैसर और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में कहा गया था कि अदियाला जेल के अधीक्षक असद वराइच उन्हें जेल में इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को अदालत की अवमानना के मामले में लिखित जवाब अदालत को दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि दो दिन पहले जेल के पीछे से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे और दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी अभियान जारी रहा, इसलिए किसी को भी पीटीआई के संस्थापक के साथ मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई।
अदालत ने कहा कि किसी को भी इमरान खान से मिलने के लिए जेल अधीक्षक को आवेदन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुलाकात की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जिनके नाम इमरान खान खुद लेंगे। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 मार्च तक स्थगित कर दी।