पूर्व मंत्री जोशी को न्यायालय से मिली बड़ी राहत…….वर्ष 2012 के मानहानि केस में हुए बरी, बोले..सच्चाई की हुई जीत

एसएनई नेटवर्क.अमृतसर।  

भाजपा के पूर्व मंत्री अनिल जोशी को मानहानि मामले में अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई। आरोप साबित नहीं होने की वजह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम)  आशीष सालदी की अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है। वर्ष 2013 में जोशी के खिलाफ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता विनीत महाजन ने वर्ष 2012 में मानहानि का केस दायर किया था। आरोप लगे थे कि उन्हें (शिकायतकर्ता) तथा उनके सहयोगी को पूर्व मंत्री ने एक समाचार के माध्यम से ब्लैकमेलर कहा था। 


जोशी के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता (वकील) अमनदीप सिंह ने बताया कि वकील वनीत महाजन ने वर्ष 2012 में अकाली-भाजपा सरकार कार्यकाल दौरान मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ मानहानि के आरोप में अदालत में केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोप लगाने वाले सबूत पेश नहीं कर पाए। अदालत ने दोनों तरफ से दलीलें सुनने के उपरांत जोशी को मामले में बरी कर दिया। 

पूर्व मंत्री जोशी ने कहा कि यह सच्चाई की जीत हुई। उन्हें प्रथम दौर से कानून प्रक्रिया तथा न्यायालय पर अटूट विश्वास था। न्यायालय के फैसले से पह पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं।  

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