बुरी खबर—-5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, जानिए, किस याचिका पर सुनाया ये फैसला

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब में 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उधर, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।


याचिकाकर्ता परविंदर सिंह व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर, 2022 को ईटीटी के 5994 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में योग्यता मानकों को पूरा करने के चलते याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था। 28 अक्टूबर, 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विस नियम को अधिसूचित किया था। इसके तहत पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा को ग्रुप-सी की सभी सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।


अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई। इसके बाद एक दिसंबर 2022 को एक शुद्धि पत्र जारी किया, जिसके तहत 12 अक्टूबर को ईटीटी के 5994 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन पर भी इसे लागू कर दिया गया। याची ने कहा कि इस प्रकार अधिसूचना को किसी पूर्व में जारी भर्ती पर लागू करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में इस शुद्धि पत्र को रद्द करने का आदेश दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

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