वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना पर सवाल उठाते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि योजना गलत नहीं है, लेकिन इस पर करोड़ों खर्च करने से पहले सरकार एक बार राज्य की दशा भी देखे।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजना से क्या भलाई होगी, यदि यह पैसा बेरोजगारों को ऑटो दिलाने में खर्च कर दिया जाता तो उनके लिए जिंदगी भर के रोजगार का इंतजाम हो जाता।
सरकार का पक्ष- कई राज्यों में चल रही ऐसी योजना
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में ऐसी योजना चल रही है। इसके लिए केवल 40 करोड़ रुपये ही रखे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों के पैसे कैसे इस तरह को स्कीम में लगाए जा रहे हैं, यह राशि अन्य कामों में लगाई जा सकती है। राज्य की जेलों का बुरा हाल है, वहां क्यों नहीं कोई स्कीम लाई जाती।