BIG NEWS-पत्रकारों से सूत्र पूछने का कोई अधिकार नहीं है – सीजेआई 

एसएनई नेटवर्क.नई दिल्ली। 

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि पत्रकारों से उनका सूत्र पूछने का कोई अधिकारी नहीं हैं। देश के प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतावनी भी दे डाली हैं। कहा कि अगर कोई पत्रकार से कोई पुलिस अधिकारी सूत्र पूछ लेते हैं तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।  

 *आर्टिकल 19 और 22 का हवाला देते कहा कि पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नहीं पूंछ सकती है  और न ही न्यायालय । तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नहीं हो जाती है । 

आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है ।.

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