KEJRIWAL की गिरफ्तारी को COURT ने ठहराया सही….कहा, E.D. के पास पर्याप्त सबूत, कहां-कहां किए पैसे खर्च

वरिष्ठ पत्रकार.दिल्ली। 

दिल्ली उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने शराब नीति घोटाला मामले में अहम फैसला सुनाते कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में उन्हें पर्याप्त सबूत दे दिए है। उन सबूत में पता चलता है कि कैसे केजरीवाल ने गोवा चुनाव में पैसा का फंडिंग किया था। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। उधर, आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। फिलहाल, पार्टी की तरफ से अपना कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं किया। लेकिन, पार्टी सूत्रों से पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक अपील जल्द दायर की जा सकती है। क्योंकि, हमें मालूम है कि केजरीवाल बिल्कुल बेकसूर है। उन्हें जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया।  

हाई कोर्ट ने कहीं अहम बात


हाईकोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर और आप प्रत्याशी के बयान हैं।

यह रही केजरीवाल की दलील


पहली बात तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं हैं कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद है। उधर, ईडी ने दलील थी कि अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुनाव हैं। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास वॉट्सऐप चैट, हवाला ऑपरेटर के बयान और आयकर विभाग का डाटा भी प्रमाण के तौर पर उपस्थित है।

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