B.J.P के EX. C.M को मिली इस मामले में बड़ी राहत……. POCSO ACT का लगा था आरोप

वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली।


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की POCSO मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वरिष्ठ भाजपा नेता को 17 जून को जांचकर्ताओं के समक्ष पेश होना है। 


यह रहा प्रमुख कारण


येदियुरप्पा के वकील संदीप सी पाटिल ने एएनआई को बताया  जांच एजेंसियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। न्यायालय ने आज यह राय व्यक्त की कि चूंकि येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र और जांच में भाग लेने के उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें जांचकर्ता को अदालत जाकर वारंट प्राप्त करना चाहिए था,” । “किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सहयोग कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के किसी भी वारंट या अन्य को रोक दिया जाता है। पूरी संभावना है कि वह 17 तारीख को पेश होंगे,”।


इस आदेश के बाद आया फैसला


हाईकोर्ट का यह आदेश बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के एक दिन बाद आया है। इस साल मार्च में, लड़की की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के भाई ने 4 बार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।

100% LikesVS
0% Dislikes