वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार से तत्काल जवाब मांगा, क्योंकि राज्य में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। उम्मीदवारों द्वारा कुल 315 याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने और उनकी जांच की प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं और लोकतांत्रिक मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल की पीठ द्वारा की जा रही है।
पंजाब में 13,237 ग्राम पंचायतों में 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे। ये चुनाव 5 साल से अधिक समय के बाद हो रहे हैं। इसके लिए अधिसूचना तब जारी की गई, जब उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को राज्य सरकार से पूछा था कि राज्य चुनाव कब करवाने का इरादा रखता है। कई पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था।

