वरिष्ठ पत्रकार.अमृतसर/पठानकोट/ लुधियाना/ चंडीगढ़।
काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पठानकोट, सीआई लुधियाना और राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) अमृतसर ने संयुक्त रूप से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) समर्थित एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिससे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम कर दिया गया। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुरदासपुर के मल्हियां गाँव निवासी सरवन कुमार और गुरदासपुर के जकारिया निवासी बलविंदर सिंह के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान, पुलिस टीमों ने उनके पास से एक आर्गस हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल के साथ 3 ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं।
गौरतलब है कि यह कार्रवाई पठानकोट के पुलिस आयुक्त द्वारा 2 नाबालिगों सहित 4 सदस्यों वाले एक ही नेटवर्क के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और एक टारगेट किलिंग को टालने तथा उनके पास से दो .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल बरामद करने के एक हफ़्ते से भी कम समय बाद की गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे, जिन्हें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों का परिचय बिचौलियों के माध्यम से इन आकाओं से हुआ था।
डीजीपी ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, सीआई पठानकोट के एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों को विभिन्न सुरक्षा प्रतिष्ठानों की टोह लेने और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए विस्फोटक और धन मुहैया कराया गया था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स और वर्चुअल फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल करके अपने संचालकों से संवाद कर रहे थे।
एआईजी ने कहा कि इस पूरे बीकेआई-सक्षम नेटवर्क का पता लगाने और गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए पिछले अपराधों की जांच के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इस संबंध में, पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 61 (2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर संख्या 48 दिनांक 30.08.2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

