अदालत ने नाईजीरियन की जमानत याचिका क्यों की खारिज, जानेंगे, कब से चल रहा फरार

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SNE NETWORK.CHANDIGARH.

चंडीगढ़ स्पेशल कोर्ट ने 272 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में नाइजीरियाई नागरिक चुक्स की नियमित जमानत याचिका आज खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले जमानत मिलने के बाद ट्रायल के दौरान फरार हो गया था और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था। उसे दोबारा राहत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने कहा कि मामला अब अंतिम चरण में है। केस में ज्यादातर गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब केवल एक महत्वपूर्ण गवाह की गवाही बाकी है। ऐसे समय पर आरोपी को जमानत देने से केस की सुनवाई पर असर पड़ सकता है।

जिला अदालत चंडीगढ़।

जिला अदालत चंडीगढ़।

कोर्ट ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले ही जमानत मिलने के बाद ट्रायल से फरार हो चुका है। ऐसे में एक विदेशी नागरिक, जिसका वीजा समाप्त हो चुका हो, उसे दोबारा जमानत देने पर उसके फिर से फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं कारणों को देखते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।###USA###UK###CANADA###BAIL-REJECTED###MOHALI###CHANDIGARH###PUNJAB###INDIA###SWEDEN###IRELAND###VIETNAM###CHINA###AUSTRALIA###FRANCE###@

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