PUNJAB-BREAKING..कैसे किया गया था चावल घोटाला…आखिर, इसमें किस अधिकारी की संलिप्तता थी… जानेंगे, कितने साल CBI अदालत ने दोषियों को सुनाई सजा…?

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मोहाली की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने 2004-05 में फिरोजपुर जिले में FCI के जलालाबाद सेंटर से जुड़े चावल खरीद मामले में 5 आरोपियों को एक से 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन आरोपियों में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के एक रिटायर्ड अधिकारी और 4 राइस मिल मालिक शामिल हैं।

मोगा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में FCI डिपो के रिटायर्ड असिस्टेंट ग्रेड-I (AG-I) रमन लाल मीणा (75), और जलालाबाद वेस्ट में गलहोत्रा ​​इंडस्ट्रीज के मालिक संजीव कुमार (53) और रजनीश कुमार (56) को सबूत गायब करने और क्रिमिनल साज़िश के लिए एक साल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है।

जलालाबाद में RK इंडस्ट्रीज के मालिक अमित कुमार को चार साल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। जलालाबाद वेस्ट में JK राइस मिल्स के मालिक संजय कुमार को धोखाधड़ी और क्रिमिनल साज़िश के लिए एक साल की सज़ा सुनाई गई है। केस के मुताबिक, आरोपियों ने जलालाबाद में FCI की यूनिट-II के स्टैक-वाइज़ रजिस्टर में बदलाव किया और चावल के कॉन्ट्रैक्ट की जगह बदल दी। यह कॉन्ट्रैक्ट गल्होत्रा ​​राइस मिल द्वारा FCI को सप्लाई किए गए चावल के अकेले कंसाइनमेंट से जुड़ा था।

CBI ने एक जॉइंट सरप्राइज चेक के दौरान स्टैक से सैंपल इकट्ठा किए थे। बाद में सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी (CGAL) के एनालिसिस में पाया गया कि सैंपल तय फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) लिमिट से ज़्यादा थे।

केस में चार्जशीट 25 अप्रैल, 2011 को फाइल की गई थी।

कोर्ट ने 12 दूसरे आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इनमें सरदूल सिंह, रमणीक कुमार, परवेश कुमार, अनिल कुमार, विमल सिदाना, दर्शन लाल, अश्वनी कुमार, हंस राज, संजीव कुमार (हुकम चंद का बेटा), हरप्रीत कंबोज, बलबीर चंद और पवन कुमार शामिल थे।###CANADA###USA###UK###PUNJAB###FCI###CBI###CHANDIGARH###VERDICT###AUSTRALIA###NEWZEALAND###GERMANY###ITLAY###FRANCE###SINGAPORE###SPAIN###

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