एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
वर्ष 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले की तीनों घटनाओं में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने शुक्रवार को राहत दे दी है। अदालत ने राम रहीम को विवादित पोस्टर लगाने (एफआईआर नंबर 117) और पावन स्वरूप की बेअदबी करने ( एफआईआर नंबर 118) के केसों में जमानत दे दी है। दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार के बॉन्ड भरने के आदेश दिए हैं।
बेअदबी प्रकरण से जुड़ी पावन स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63 ) में राम रहीम को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी जिसके आधार पर उक्त केस में भी वह निचली अदालत में 50 हजार का बॉन्ड भर चुका है।
कुल तीन घटनाएं आई थी सामने
जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल तीन घटनाएं सामने आई थी और पंजाब पुलिस की एसआईटी ने तीनों ही घटनाओं पावन स्वरूप चोरी करने,विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने में डेरा प्रमुख को भी चार्जशीट किया हुआ है। इन तीनों केस में कुछ दिन पहले ही डेरा प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदकोट की अदालत में पेशी भुगती थी और उसी दिन डेरा प्रमुख के वकीलों ने पावन स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63) में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार पर फरीदकोट अदालत में उनका 50 हजार का जमानती बांड भरा था। राम रहीम के वकील केवल सिंह बराड़ ने बताया कि बेअदबी प्रकरण में डेरा प्रमुख ने बाकी दोनों केसों ( एफआईआर नंबर 117 व 118) में भी नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिसे शुक्रवार को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने मंजूर कर लिया है।