कुख्यात गैंगस्टर जग्गू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका..मां की याचिका खारिज…अदालत ने कहा…जग्गू तिहाड़ जेल में बंद है, इसलिए दिल्ली अदालत में याचिका दायर करे

वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा.नितिन धवन/अनिल भंडारी.चंडीगढ़।

कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी मां की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल, जग्गू दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। भगवानपुरिया की मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया कि जग्गू को जेल से बाहर लाने पर बुलेटप्रूफ जैकेट और गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल में बंद है, इसलिए वह दिल्ली में कोर्ट में याचिका दायर करे।


मूसेवाला हत्याकांड में आया नाम
जग्गू भगवानपुरिया का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आ रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ वक्त पहले २ लाख के ईनामी गैंगस्टर शाहरुख को पकड़ा था। उसने कहा था कि मूसेवाला के कत्ल की साजिश में गैंगस्टर लॉरेंस के साथ जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल है।


भगवानपुरिया को हत्या की आशंका
जग्गू भगवानपुरिया को आशंका है कि तिहाड़ जेल से बाहर लाए जाने पर उसकी हत्या हो सकती है। इसे पंजाब पुलिस पर भी एनकाउंटर किए जाने का शक है। इसी वजह से उसकी मां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची थी। मूसे वाला कत्ल केस में नाम चर्चा में आने के बाद पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ कर सकती है।


लॉरेंस की याचिका भी हो चुकी खारिज
गैंगस्टर लॉरेंस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। इसलिए उसे पंजाब लाने का प्रोडक्शन वारंट न दिया जाए। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि न तो उसका नाम एफआईआर में है और न ही उसका प्रोडक्शन वारंट मांगा गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को सही नहीं माना और आधारहीन देकर खारिज कर दिया।

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