गैंगस्टर लॉरेंस के पिता की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार—पूछा कि पंजाब पुलिस उसे कितने दिन की कस्टडी में रखेगी?

एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस के पिता की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब पुलिस उसे कितने दिन की कस्टडी में रखेगी?। उसके खिलाफ कितने केस दर्ज हैं?। कितने महीने तक उसे पंजाब में रखने का प्लान है?। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में यह डिटेल्स देने को कहा।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार का एक्शन सही होना चाहिए। लॉरेंस को एक सिटीजन की तरह ट्रीट कीजिए। उसे जितने दिन चाहे कस्टडी में रखिए लेकिन इस तरह से नहीं। हमें बताया जाए कि लॉरेंस पर कितने केस दर्ज हैं। किस केस में वह 13 जून से अब तक कस्टडी में है। लॉरेंस सजा भुगतेगा लेकिन इस तरह से नहीं।


3 महीने से ज्यादा कस्टडी में लॉरेंस
लॉरेंस को पंजाब पुलिस दिल्ली कोर्ट से सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड में रिमांड पर लाई थी। 13 जून को पंजाब लाने के बाद लगातार उसे अलग-अलग जिलों में ले जाया जा रहा है। अभी तक लॉरेंस को अमृतसर, होशियारपुर, मोगा, फरीदकोट और अब मोहाली पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है।


पुराने केसों में ले जा रही पुलिस
सुप्रीम कोर्ट में लॉरेंस के वकील ने बताया कि उसे मानसा ले जाया गया। वहां से एक केस में अमृतसर ले जाया गया। 2020 में दर्ज हुए केस में दिए बयान पर लॉरेंस को गिरफ्तार किया जा रहा है?। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि वह पूछें कि आगे का प्लान क्या है?।

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