पंजाब सरकार ने जारी की सख्त हिदायत, हर किसी को करना होगा पालन…..सर्टिफिकेट साथ होना भी हुआ अनिवार्य
परवीन सहगल/नितिन धवन/पवन कुमार/अमृतसर/गुरदासपुर/चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने अब नया आदेश जारी कर हर किसी को वैक्सीनेशन लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया। अन्यथा सार्वजनिक स्थल, सरकारी-निजी कार्यालय , धार्मिक स्थल पर नहीं मंजूरी होगी। सरकार ने सख्त हिदायत जारी करते कहा कि हर किसी को इन आदेश को कड़ाई से पालन करना होगा। जिन्हें दो डोज लगा चुका है, उनके पास सर्टिफिकेट होना भी जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई का प्राविधान भी होगा। प्रदेश के सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को पत्र जारी कर, इसकी आमजन तक अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हर जिला में आदेश जारी किए। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में इस पर संशोधन पारित किया गया। चूंकि, प्रदेश के हर जिला के प्रशासनिक अधिकारी के पास सरकार द्वारा जारी पत्र मिल चुका है। इस पर आगे काम भी शुरू हो चुका है।
हर जिला में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिसमें पुलिस के अधिकारी तथा कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की टीम काम करेंगी। इनको साफतौर पर हिदायत जारी कर दी गई कि वह किसी से भी डोज से संबंधी सर्टिफिकेट मांग सकते है। हल्के में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया।
इस प्रकार है नियम
पत्र के मुताबिक, भीड़भाड़ वाले स्थल, सरकारी तथा निजी कार्यालय, जिम, बाजार, सब्जी मंडी, होटल, रेस्त्रां, खेल मैदान, कंपनी बाग , धार्मिक स्थल पर जाने वालों को कोविड की दो डोज लगा होना अनिवार्य होगा। इनके पास डोज लगाने का प्रमाण-पत्र या फिर मोबाइल का मैसेज होना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
कुछ कर रहे सियासत
चर्चा, इस बात की भी चल रही है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का सरकार का यह फैसला नागावर लगा है। उनके इस पर भी सियासत करने का अवसर मिल गया। जबकि, यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि सरकार के साथ कंधे से कंधा जोड़कर राजनीति से ऊपर उठकर फैसले का स्वागत करना चाहिए तथा लोगों को खुद भी अवेयर करना चाहिए , ताकि ओमीक्रोन जैसे वेरिएंट से बचा जा सकें।