अदालत का आदेश…..राणीके अधिवक्ता 11 जुलाई को अपना पक्ष रखें
एसएनई नेटवर्क.अमृतसर चंडीगढ़।
पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता गुलजार सिंह रणीके की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस के एआईजी (सुरक्षा ) ने पंजाब एवं हरिय़ाणा सर्वोच्च न्यायालय में अपना हल्फनामा दायर करते कहा कि उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन किया तो पाया गया कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं हैं, इसलिए सरकारी उन्हें सरकारी खर्च पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती हैं। अदालत ने गुलजार सिंह रणीके के अधिवक्ता को आदेश जारी करते कहा कि वह अगली सुनवाई यानी 11 जुलाई को अपना पक्ष रख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि अदालत राज्य सरकार तथा रणीके के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद क्या बड़ा फैसला लेती हैं।
दरअसल, पिछले समय राज्य सरकार के आदेश पर 424 वीआईपी की सुरक्षा तत्काल वापस ले लिया गया था। राज्य सरकार के कदम उपरांत अधिकतर वीआईपीजी ने पंजाब एवं हरियाणा की उच्च न्यायालय की शरण ली। अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से दलील दी कि उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा हैं। कुछ की मांग को जायज समझते हुए अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए, उन वीआईपी की सुरक्षा तत्काल सुरक्षा कर्मी देने का आदेश जारी किया।
लेकिन, गुलजार सिंह रणीके की सुरक्षा वापस लेने पर पंजाब पुलिस के एआईजी (सुरक्षा) वरिंदर कुमार ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर कर कहा कि पूर्व मंत्री की सुरक्षा के मामले को लेकर पूर्व में मूल्यांकन किया गया। जिसमें पाया गया कि रणीके को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं हैं, इसलिए, उन्हें सरकारी खर्च पर सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा सकती हैं।