वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
एक कानून अधिकारी अदालत में दोषी पाया गया। सीबीआई अदालत ने उसे रिश्वत के मामले में 4 वर्ष कारावास सुनाया हैं। आरोप है कि उम्र कैद की सजा काटने वाले कैदी से 7 हजार की रिश्वत मांगी गई थी। मामला वर्ष 2015 का बताया जा रहा हैं। सीबीआई टीम ने उक्त अधिकारी रिश्वत सहित रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।
क्या था पूरा प्रकरण
सजायाफ्ता कैदी पटियाला की जेल में बंद था। उसने 20 वर्ष में 16 वर्ष सजा के काट लिए थे। शेष सजा माफी के लिए ADGP (जेल) के कानून अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 7 हजार रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता को चंडीगढ़ पुलिस कार्यालय बुलाया गया। सीबीआई टीम ने पूर्व ट्रेप लगा रखा था। रिश्वत लेते समय टीम ने उक्त अधिकारी को पकड़ लिया। दोष साबित होने पर उक्त अधिकारी को अदालत ने 4 वर्ष की सज़ा तथा 30 हजार जुर्माना लगाया गया।