पुलिस अदालत में मजबूत साक्ष्य नहीं कर सकी पेश…वर्ष 2017 की अनाज मंडी में चल रहे मेले दौरान दियोड़ा की गई थी हत्या
एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
कुख्यात गैंगस्टर लवी दियोड़ा की हत्या में शामिल कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया समेत कुल पांच को अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस सभी कथित अपराधियों के खिलाफ अदालत में मजबूत साक्ष्य नहीं पेश कर पाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह मंढोक की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
वर्ष 2017 में कोटकपूरा की अनाज मंडी में लवी दियोड़ा मेला देखने पहुंचा था। उस वक्त कोटकपूरा के रहने वाले शार्प शूटर भरत भूषण भोला ने दियोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक गैंगस्टर लवी दियोड़ा के पिता बंटी दियोड़ा के बयान पर भरत भूषण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
उसके बाद पुलिस ने इस केस में धारा 120 में इजाफा करते हुए हरियाणा के भिवानी के रहने वाले दीपक टीनू, हरीपाल सिंह, जग्गू भगवानपुरिया, संपत नेहरा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इन पर आरोप लगा था कि इनके इशारे पर भोलू ने लवी दियोड़ा की हत्या की। इन सभी कुख्यात गैंगस्टरों को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर , इनसे पूछताछ करने के बाद लवी दियोड़ा की हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई थी।
बताया जा रहा है कि इन कथित अपराधियों के खिलाफ वर्ष 2019 में आरोप तय हो चुके थे, जबकि आज अदालत के समक्ष पुलिस मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। इसलिए अदालत ने इनके खिलाफ सबूत के अभाव की वजह बताते हुए इन्हें इस केस से बरी कर दिया।
सभी है कुख्यात अपराधी
इस केस के साथ जुड़े सभी कुख्यात अपराधियों की श्रेणी में आते है। इनके खिलाफ पंजाब तथा अन्य राज्यों में कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल सभी जेल में बंद है। वहां पर ही ये लोग अपना नेटवर्क बाहर चला रहे है। हर क्राइम से जुड़ी वारदात को अंजाम वर्तमान में , इनके गुर्गेें दे रहे है।