खुशखबरी…..पंजाब में छठी से लेकर कालेज खोलने के आदेश…15 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए डोज अनिवार्य

विकास कौड़ा.शम्मी शर्मा/चंडीगढ़।

पंजाब सरकार के गृह तथा न्याय मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के स्कूल तथा कालेज एवं कोचिंग केंद्र सोमवार से खोलने के आदेश जारी कर दिए। 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों को डोज लगा होना अनिवार्य होगा। एक प्रकार से विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल छठी क्लास से खोलने की अनुमति मिली है।  जिन्हें होड नहीं लगी है , उन्हें कक्षा के भीतर नहीं आने की अनुमति होगी। खासतौर पर कोविड नियमों की कड़ाई से पालन करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान को आदेश जारी किए। 

यह सब संभव तब हुआ है, जब पंजाब में कोविड के हालात सुधर रहे है। संक्रमितों की संख्या काफी कम हो चुकी है। संक्रमितों की स्थिति भी आगे से बेहतर है। इन सब की रिपोर्ट मिलने के उपरांत ही यह बड़ा फैसला लिया गया। कयास, इस बात के पहले से मिलने शुरू हो गए थे कि पंजाब के शिक्षण संस्थान 7 फरवरी से खुल सकते है।

अब शिक्षण संस्थान प्रबंधन ने इस बात को लेकर सरकार के फैसले का स्वागत किया तथा वचन दिया कि स्कूल में नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वैसे भी इस माह के अंतिम कई क्लास के फाइनल एग्जाम शुरु हो जा रहे है। घर बैठकर बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। अब स्कूल खुलने से उन्हें पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। 

इन संस्थानों को आगे से अधिक छूट मिली

पंजाब के जिम, रेस्त्रां, माल, बाजार, सार्वजनिक स्थल, सिनेमा हाल, खेल मैदान को 75 फीसद के साथ खोलने की इजाजत मिल चुकी है। पूर्व में 50 फीसद की संख्या साथ भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति थी। इस सभी दायरे से संबंधित वर्ग ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया तथा आशवासन दिया कि वे लोग नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। 

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