चंडीगढ़ अश्लील वीडियो कांड……आरोपी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली जमानत, कोर्ट ने कहा—याची को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं

एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू) के हॉस्टल के बाथरूम में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में मुख्य आरोपी फौजी संजीव कुमार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उसे नियमित जमानत दे दी है। फौजी संजीव के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी छात्रा ने याची पर आरोप लगाया है कि उसने (याची ने) तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियो उसे भेजे हैं।


पुलिस की कहानी को मान भी लें तो याची ने किसी को भी वीडियो आगे नहीं भेजा है। इसके साथ ही याची ने कहा कि वह जांच में शामिल हो चुका है और पूरा सहयोग कर रहा है। पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले में याची पर गंभीर आरोप हैं और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी को 24 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्ज फ्रेम होने बाकी हैं। अभी इस मामले का ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में इतने लंबे समय तक याची को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।


यह है मामला
गर्ल्स हॉस्टल की मैनेजर ने पुलिस को जानकारी दी कि 17 सितंबर को वॉर्डन उसके पास आई और बताया कि आरोपी छात्रा हॉस्टल में अन्य छात्राओं की अश्लील वीडियो बना रही है। इसके बाद छात्राएं एकत्रित हो गईं और आरोपी छात्रा के मोबाइल की जांच की गई तो पाया गया कि कुछ वीडियो डिलीट हैं। छात्रा के पास बार-बार संजीव का कॉल आ रहा था तो फोन स्पीकर पर डाल कर डिलीट की गई वीडियो वापस भेजने को कहा गया। संजीव ने वीडियो भेजी जिससे पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। इस मामले में याची को अरुणाचल प्रदेश से पंजाब पुलिस व अरुणाचल पुलिस ने मिल कर गिरफ्तार किया था।

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