डीजे वाले बाबू अब तुम्हारी खैर नहीं….अश्लील, हथियारों से संबंधित गीत बजाने पर लगीं पूर्ण प्रतिबंध….एडीजीपी ने भेजा सभी पुलिस-आयुक्त, एसएसपी को पत्र….सख्त आदेश….नियमों की नहीं पालना करने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर

एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।

पंजाब की लचर, हथियार से संबंधित तथा अश्लील गीत डीजे पर बजाने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। आदेश पंजाब के एडीजीपी ला एंड आर्डर ने प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त तथा एसएसपी को एक पत्र लिखकर दिया गया। कड़े फरमान के साथ इस बात को दोहराया गया कि नियमों की नहीं पालन करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रांत में विशेष टीम चयनित करने के लिए भी खासतौर पर बोला गया। 

दरअसल, पिछले लंबे समय से पंजाबी गीत लचर, हथियारों से संबंधित, अश्लील होने की वजह से पंजाब की जवानी का बिल्कुल बेडा गर्क हो रहा था। इन्हीं गीत की वजह से कई जगह खून-खराबा, हत्या तक होने के मामले सामने आए। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही इस प्रकार के गीत पर प्रतिबंध लगा रखा। इतना ही नहीं, पंजाब , हरियाणा पुलिस निदेशक तथा सरकार को एक आदेश जारी कर इन गीत को गाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी कर रखा है। 

चूंकि, एडीजीपी के पत्र में साफ तौर पर अदालत के आदेश का हवाला दिया गया। पत्र के मुताबिक, विवाह , पार्टी समागम में डीजी बजाने वाले अक्सर इस प्रकार के गीत बजाते है। कई बार झगड़ा , विवाद के उपरांत संगीन अपराध होने के मामले सामने आए। इन गीत को बजाने पर प्रतिबंध लगाना ही सही रहेंगा। नियम की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

इतना आसान नहीं होगा राह

चाहे, एडीजीपी ला एंड आर्डर ने सभी पुलिस आयुक्त तथा एसएसपी को डीजे पर अश्लील, हथियारों से संबंधित, लचर गीत बजाने पर रोक लगा दी है। जबकि, असल में इस पर अमल करना इतना आसान पुलिस के लिए नहीं होगा। क्योंकि, इसके लिए यहां-यहां डीजे बजाने का काम चल रहा है, वहां पर पुलिस टीम द्वारा विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए एक स्पेशल टीम का नियुक्त होना अति जरूरी है। वह डीजे वाले की हर गतिविधि पर ध्यान रखें तथा अपने अधिकारी को इस बारे समय-समय पर जानकारी देना होगा। अगर डीजे वाला इस प्रकार के गीत बजाता है तो उसके लिए पुलिस के पास प्रमाण होना भी बहुत जरुरी होगा। फिर जाकर, यह आदेश पूर्ण रूप से सफल होगा। 

इन्होंने उठाई थी आवाज

प्रदेश के प्रसिद्वू समाजसेवी तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े पंडितराव धनेश्वर ने इस मामले को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई। इसके लिए उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा में एक याचिका दायर की। अदालत ने मामले को काफी गंभीरता से लिया तथा पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश के सीएमओ एवं पुलिस प्रमुख कार्यालय को आदेश जारी कर इस प्रकार के गीत पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने तथा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया। पंजाब के पुलिस प्रशासन ने इस  आदेश पर कार्रवाई करते सभी पुलिस पुलिस प्रमुख कार्यालय को आदेश जारी कर दिया। बताया जाता है कि समाज सेवी पंडितराव धनेश्वर ने कई स्थानों पर हाथ में तख्ती लेकर इऩ गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जनता के बीच जाकर आवाज भी उठाई। 

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