नितिन धवन.सोनू सिंह,चंडीगढ़।
पंजाब कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्वू को बुधवार दो बड़े झटके जोर से लगे। पहला उनके खिलाफ दर्ज पुराना मामला रोड रेज को लेकर पीड़ित ने देश की उच्चतम न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दायर की। वीरवार को सुनवाई जस्टिम एएस खानविलकर तथा जस्टिस एसके कौल की डबल बैंच करेगी। इसके अलावा कांग्रेस उत्तरखंड चुनाव प्रचार की स्टार कंपेन की सूची में नवजोत सिंह सिद्वू को स्थान नहीं दिया। उनकी जगह सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जगह मिली है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 30 लोग शामिल है।
बताया जा रहा है कि इस समय नवजोत सिंह सिद्वू मां वैष्णों देवी जी के द्वार गए है। वहां पर वे उनके समक्ष शीश झुकाकर भक्ति में लीन है। मां पर उन्हें अटूट विश्वास है। अगर, जिंदगी में उन्हें कोई भी दिक्कत आए तो वे वहां पर चले जाते है। वापिस कब आना है, इस बारे किसी ने कुछ जानकारी नहीं दी है।
क्या था मामला
दरअसल, रोड रेज मामला वर्ष 1988 का है। वह कार में सवार होकर अपने दोस्त के साथ जा रहे थे। रोड पर किसी बुजुर्ग के साथ हाथापाई हो गई। बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सिद्वू तथा उनके मित्र के खिलाफ थाना में पीड़ित परिवार के बयान पर गैर-इरादेतन-हत्या का मामला दर्ज किया।
निचली अदालत से सबूतों के अभाव के कारण सिद्वू बरी हो गए। पीडि़त परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की। वहां से सिद्वू को तीन वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपए का जुर्माना किया। सिद्वू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। अदालत ने वहां पर गैर-इरादेतन-हत्या के मामले से बरी कर दिया, जबकि धारा 323-(जानबूझकर चोट पहुंचाना) के अंतगर्त 1 हजार रुपए जुर्माना किया।