एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के चार और सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ ही चंडीगढ़ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ के आदेशों के अनुसार, शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन धरने-प्रदर्शन नहीं कर सकेगी।
प्रदर्शन, रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी जरूरी होगी। ये आदेश पुलिस, पैरा मिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों पर कामकाज के दौरान लागू नहीं होंगे।
ये आदेश 18 सितंबर से लागू हो जाएंगे और 16 नवंबर 2021 तक प्रभाव में रहेंगे। इसके अलावा, शहर में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी ने आदेश दिए हैं कि जो भी कंपनियां रात के समय पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें अपने कैब ड्राइवर और अन्य कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा, ताकि पुलिस किसी भी समय इस रिकॉर्ड की जांच कर सके। यह आदेश 19 सितंबर से लेकर 17 नवंबर 2021 तक लागू रहेंगे।चंडीगढ़ में ड्रोन उड़ाने को लेकर पाबंदी लगाई गई है।
डीसी मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। न सिर्फ ड्रोन बल्कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा सोशल इवेंट्स में पहले से अनुमति लेकर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग फोटोशूट और वेडिंग सेरेमनी शामिल है।