बड़ा फैसला……अमृतसर की न्यायालय निर्धारित करेगी कि अंगद की टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर का फैसला
एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। बड़ा फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अब इस मामले का फैसला अमृतसर ट्रायल कोर्ट ही करेगी।
दरअसल, अमृतसर के रहने वाले संजीव खन्ना के खिलाफ शिकायतकर्ता ने जुलाई, 2021 में पुलिस थाना में शिकायत देते हुए कहा कि इसने हिंदू धर्म के देवता अंगद के बारे विवादित टिप्पणी की। प्रमाण देकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस मामले में अपने ऊपर दर्ज एफआईआऱ को रद्द कराने के लिए याचिकाकर्ता ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि अंगद तो देवता का रुप नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज रद्द की जाए।जबकि, शिकायतकर्ता ने यह दलील दी कि अंगद श्री हुनामान भगवान जी की वानर सेना के हिस्सा थे। वर्तमान में भी उनके प्रति हिंदू समाज सम्मान तथा उनकी पूजा करता है। उन्हें एक प्रकार से हिंदू धर्म में देवता का दर्जा दिया जाता है।
याची ने कहा कि उन्हें शायद, इस बारे नहीं पता है। जबकि, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए याची की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बात का फैसला , अब अमृतसर ट्रायल कोर्ट सुनाएंगी। वह निर्धारित करेगी कि इस केस में क्या होना चाहिए।