भगवान श्री कृष्ण के बारे गंभीर टिप्पणी-उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता की ठुकराई अपील, कहा-मामला गंभीर है, इसलिए पर्चा रद्द नहीं हो सकता

एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़। 

भगवान श्री कृष्ण के बारे गंभीर टिप्पणी करने वाले याची की दर्ज मामला रद्द करने की अपील को सिरे से ठुकरा दिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए साफ तौर पर कहा कि मामला समाज के प्रति गंभीर अपराध श्रेणी के साथ जुड़ा है, इसलिए मामला रद्द करना किसी प्रकार से कोई औचित्य ही नहीं बनता है।

फरीदाबाद के रहने वाले नन्नू कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर करते कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ उसका पंचायत में समझौता हो चुका है, इसलिए अब मामला रद्द किया जाना चाहिए।

अदालत ने उसकी अपील को ठुकराते हुए साफ तौर पर कहा कि भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करना तथा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करना अपने आप में समाज के प्रति बेहद संगीन आरोप है, इसलिए माफ किया जाना बनता नहीं है।   

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