एसएनई न्यूज.चंडीगढ़।पंजाब -हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले को लेकर दो बातों में अपना रोचक फैसला सुनाया है। दरअसल , मामला पंजाब के मलेरकोटला के एक प्रेमी जोड़े के साथ जुड़ा है। सिंगल बैंच ने अपने फैसले में जोड़े को सुरक्षा मांगने की अपील को खारिज़ करते हुए उल्टा प्रेमी के पहले विवाह की पत्नी के तालाक दस्तावेज में हरताक्षर नहीं होने की बड़ी गलती मानते हुए एक लाख रुपए जुर्माना ठोक दिया। खंडपीठ ने सुरक्षा के मामले में अपनी फैसला सुनाते कहा कि देश के हर नागरिक को जरुरत पड़ने पर सुरक्षा लेना , उसका मौलिक अधिकार है, इसलिए उन्होंने एसएसपी मलेरकोटला को आदेश जारी कर तत्काल इस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बोला गया।
पंजाब के मलेरकोटला के रहने वाले एक प्रेमी ने दूसरा विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक कर लिया। उसे खतरा था कि पहले पत्नी के रिश्तेदार या फिर जानकार, उसे शरीरिक तौर पर नुसान पहुंचा सकते है। ऐसे में उसने सुरक्षा लेने के लिए पंजाब एंड हरियाणा की उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर की।
सिंगल बेंच ने प्रेमी के जब पहले तालाक के दस्तावेज देखे तो पाया कि उसमें पत्नी के हस्ताक्षर ही नहीं हुए है। अदालत ने उसकी सुरक्षा मांगने की याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और साथ ही साथ एक लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। बाद में मामला खंडपीठ में पहुंचा तो उन्होंने साफतौर पर कहा कि प्रेमी जोड़े का सुरक्षा लेना संवैधानिक अधिकार है तथा कोई भी इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। एसएसपी मलेरकोटला को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देंश जारी कर दिए गए।