एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शिअद के वरिष्ठ नेता को बड़ी राहत देते हुए 23 फरवरी तक जमानत दे दी है। अब मजीठिया के रास्ते में कोई कांटा नहीं रहेगा। उन्हें चुनाव प्रचार करने की अदालत से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हासिल हो गई। अदालत ने इस बात पर चिंता जताते कहा कि मजीठिया के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई राजनीतिक तौर पर थी।
दरअसल, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ठीक चुनाव से पूर्व मजीठिया के खिलाफ ड्रग मामले में मोहाली के थाना में एनडीपीएस एक्ट का पर्चा दर्ज किया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो कर नहीं पाई, जबकि उच्च अदालत ने उन्हें राहत देते हुए चुनाव प्रचार करने का अवसर दे दिया।
इससे पूर्व स्थानीय अदालत ने मजीठिया की अग्रिम जमानत इस बात को लेकर रद्द कर दी थी कि उनके खिलाफ संगीन आरोप है तथा जांच में शामिल होना अनिवार्य होगा। उसके बाद मजीठिया के अधिवक्ता टीम ने देश की सर्वौच्च न्यायालय का रुख किया।
अदालत ने पहले कुछ दिन की राहत दी, अब इस गंभीरता से अपील सुनते हुए कहा कि पंजाब सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई तथा अदालत का संकेत राजनीति भावना के तहत की गई कार्रवाई पर था।