एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब पुलिस निदेशक (डीजीपी) के आदेश पर दो पूर्व डीआईजी (जेल) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इनके खिलाफ जेल में बरामद हुए नशे को खुर्दबुर्द का संगीन आरोप है। डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ तथा सुखदेव सिंह सग्गू के खिलाफ मामला दर्ज होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रमुख सचिव की जांच-पड़ताल में आई सच्चाई के उपरांत होने जा रही है। मामला वर्ष 2009 से जुड़ा हुआ है। फिरोजपुर जेल से हेरोइन से भरे 120 बड़े कैप्सूल मिलें, किंतु कार्रवाई कोई नहीं की गई।
लड़ाई का नतीजा 13 साल बाद आया
फिरोजपुर जेल में सहायक सुपरिंटेंडेंट रहे कर्मजीत सिंह की लड़ाई का नतीजा 13 साल बाद आया है। डायरेक्टर ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन ने एसएसपी फिरोजपुर को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं, एसएसपी चरणजीत सिंह ने कहा मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन दूसरे पक्ष ने भी अपने बयान दिए हैं। याचिकाकर्ता कर्मजीत सिंह ने बताया कि साल 2009 में वह फिरोजपुर जेल में बतौर सहायक सुपरिंटेंडेंट तैनात थे। जून 2009 को उन्होंने जेल में हेरोइन से भरे 120 बड़े कैप्सूल पकड़े, जिससे जाहिर था कि जेल में ड्रग्स का धंधा चलता है। तत्कालीन सहायक सुपरिंटेंडेंट सुखदेव सिंह सग्गू ने नशे की रिकवरी पर कार्रवाई नहीं की और उन्हें भी चेतावनी दी।
जानकारी डीआईजी जेल को लेकिन नहीं की कोई कार्रवाई
कर्मजीत सिंह के अनुसार इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फिर जेल में 220 ग्राम अफीम पकड़ी तब भी सग्गू ने कार्रवाई नहीं की। इसकी जानकारी डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस दौरान जेल में नशा मिलता रहा। कार्रवाई न होने से निराश होकर उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दस्तक दी। कोर्ट ने 5 सितंबर 2011 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब को जांच के आदेश दिए।