पति का सबक पड़ा महंगा..HIGH-COURT ने लगाया मोटा जुर्माना..जानिए, क्या था पूरा मामला

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

यहां पर पत्नी के एक रिश्तेदार को सबक सिखाने के चक्कर में जनहित याचिका दाखिल करना पति को भारी पड़ गया। निजी मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।


याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि नियमों के अनुसार बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधियों की मनाही है। इसके बावजूद पंजाब में बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधियां जारी हैं। इससे लोगों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है।
याची ने बताया कि बेसमेंट का इस्तेमाल केवल गोदाम या पार्किंग के लिए ही किया जा सकता है। इसको लेकर शिकायत देने के बाद याची पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।


पत्नी से चल रहा था विवाद


सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि याची का पत्नी से विवाद चल रहा है। इस मामले में याची के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उसी के तहत याची को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही यह भी बताया कि याची की पत्नी के चाचा का जिम बेसमेंट में चल रहा है। याची ने अपनी पत्नी को परेशान करने के उद्देश्य से यह जनहित याचिका दाखिल की है।

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