पंजाब सरकार से अदालत ने मांगी
रिपोर्टएसएनई न्यूज.चंडीगढ़।
पंजाबी फिल्म अभिनेता तथा प्रसिद्व गायक गुरदास मान को धारा-295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप) में पंजाब-हरियाणा की उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत मिलने पर मान ने न्यायालय का दिल से धन्यवाद भी किया। इस मामले में न्यायालय ने पंजाब से अगली सुनवाई दौरान रिपोर्ट मांगी है।
सुबह पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में इस केस की पैरवी को लेकर सिख संगठनों के अधिवक्ता तथा मान के अधिवक्ताओं के बीच लंबी बहस हुई। सिख संगठनों के अधिवक्ताओं ने मांग की कि मान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अंतर्गत मामला दर्ज है। जमानत दे दी गई तो पंजाब में माहौल खराब हो सकता है, जबकि मान के अधिवक्ताओं का तर्क था कि मुक्किल के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए।
न्यायालय ने दोनों तरफ की बहस सुनते हुए अंत में अपना फैसला सुनाते हुए गुरदासमान को अग्रिम जमानत दे दी।
क्या था मामला
पिछले दिनों गुरदास मान ने एक धार्मिक कार्यक्रम में श्री लाडी जी को श्री गुरु अमरदास जी का वंशज बताया था। वीडियो वायरल होने के उपरांत संगठनों ने पूरे पंजाब में गुरदास मान के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हालांकि, मान ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर सिख संगठनों से माफी मांग ली थी। लेकिन, गुस्साएं सिख संगठनों की मांग पर नकोदर थाना पुलिस ने मान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने मान की अग्रिम जमानत इस दलील के आधार पर रद्द कर दी थी कि उनके कारण पंजाब में धार्मिक माहौल खराब हो सकता है।