एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर बढ़ती याचिकाओं को लेकर हरी चिंता जाहिर की। अदालत ने अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार से अगली सुनवाई दौरान हलफनामा दायर करने के लिए अपर संयुक्त सचिव के अधिकारी को अदालत में पेश होने के लिए बोला गया।
दरअसल, सहमति संबंध में 18-21 वर्ष के बीच आयु वर्ग ने सुरक्षा के लिए मांग की गई। सदन में वैवाहिक आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ऐसे में अभी सहमति संबंध में किसी प्रकार से कोई आयु का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इसे लेकर अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि कई बार इस तरह के मामले में नुकसान हो जाता है। उसके लिए कोई कानून पारित होना अनिवार्य है।