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निकाय चुनाव मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव करवाने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी में सरकार की तरफ से चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
राज्य सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए गए थे। राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।