AMRITSAR BREAKING–पूर्व मंत्री ‘जोशी’ को हाईकोर्ट से राहत…….नोटिस भेज सरकार से मांगा जवाब, जानिए, क्या था पूरा मामला

वरिष्ठ पत्रकार.अमृतसर / चंडीगढ़। 

पूर्व मंत्री अनिल जोशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई। उनके खिलाफ कोरोना काल के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने व अन्य धाराओं के अधीन अमृतसर में दर्ज एफआईआर दर्ज हुई थी। चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही जोशी के खिलाफ इस मामले में ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

जोशी ने हाईकोर्ट को दी यह जानकारीयाचिका दाखिल करते हुए जोशी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अमृतसर में लोकप्रिय नेता हैं और दो बार विधायक रह चुके हैं। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सत्ता पक्ष ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना आरंभ कर दिया। कोरोना काल के दौरान याचिकाकर्ता ने गरीबों की मदद की और भूखों को भोजन पहुंचाया था।

यह लगा था आरोप


याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया और एक रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके चलते उनके खिलाफ 31 अगस्त 2021 को अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई थी।

कोई ठोस सबूत नहीं


याची ने कहा कि इस मामले में याची के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और ऐसे में इस एफआईआर को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगले आदेश तक याची के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है।

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