CHANDIGARH…..देश की इस कंपनी को मिली बड़ी राहत……….आरोप पत्र तथा समन रद्द, बच्चे की मौत के लिए ठहराया था जिम्मेदार

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

एलएंडटी कंपनी के 15 निदेशकों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली। उनके खिलाफ सड़क दुर्घटना में दायर आरोप तथा समन को अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में कंपनी की लापरवाही सामने आई थी। 3 वर्षीय बच्चे की जान चली गई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में कंपनी निदेशकों की बड़ी लापरवाही का हवाला देते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 

यह था पूरा प्रकरण

दरअसल, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स अपने परिवार सहित जा रहा था। बाइक में पत्नी तथा 3 वर्षीय बेटा भी सवार था। सड़क पर गड्ढे पड़े थे। मोटरसाइकिल सवार सभी गिर गए। पीछे से आ रहे चार पहिया वाहन ने तीन वर्षीय बच्चे को रौंद दिया। अस्पताल में इलाज दौरान दम तोड़ दिया। मामला, काफी चर्चा में आया। एसआईटी गठित हुई। रिपोर्ट में कंपनी को कसूरवार पाया गया। 

किस कंपनी पर लगे थे आरोप

दरअसल, कंपनी का नाम  मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) था। कंपनी को रिलायंस कंपनी ने आगे उप-अनुबंध दिया था। उन्हें सड़क की रखरखाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। सड़क निर्माण से लेकर हर सुविधा यात्रियों तक पहुंचाने का जिम्मा इस कंपनी पर था। बड़े गड्ढों की वजह से कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हुआ। 

हाईकोर्ट की टिप्पणी

निदेशकों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक अपराध में सीधे तौर पर शामिल होने संबंधी सबूत न हो तब तक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र और समन आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा अपराध में उनकी विशिष्ट भूमिका को इंगित करने वाले आरोप के अभाव में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। इन व्यक्तियों को अपराध में उनकी सक्रिय भागीदारी और आपराधिक इरादे को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में अपराध में विशिष्ट भूमिका के अभाव में इन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता। 

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