COURT ने दिया निर्देश पीड़ित परिवार को दें 40.95 का मुआवजा, सड़क हादसे में हुई थी मौत

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 


मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने परिजनों को 40.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सड़क हादसे में मृत्यु हुई थी। अदालत ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी तीनों को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान करने को कहा है।


बता दें कि 5 वर्ष पूर्व दर्ज मामले के मुताबिक हादसा 8 नवंबर की रात करीब 11:15 बजे उस समय हुआ जब मोहाली फेज-10 निवासी आदित्य खोसला (26) देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर सेक्टर-34 से 35 की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह अपनी बाइक से सेक्टर-34-35 के लाइट पॉइंट पर पहुंचे हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वह बाइक समेत गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत जीएमएसएच-16 ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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