COURT VERDICT–बेरहमी से बच्चों सहित साली को काट डालना व्यक्ति का कृत्य बिल्कुल शैतानी…….फांसी की सजा पर लगी मुहर

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।

बच्चों सहित पत्नी तथा साली को बेरहमी से काट डालना व्यक्ति का कृत्य बिल्कुल शैतानी है। ऐसा व्यक्ति को क्षमा देना बिल्कुल उसका हक नहीं बनता है। समाज के लिए यह लोग एक प्रकार से धब्बा है। मामला, कपूरथला से जुड़ा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास फांसी की सजा बरकरार रखने के लिए स्वीकृति देने का मामला आया था। अदालत ने इस मामले को लेकर काफी सख्त टिप्पणी की तथा सजा को बरकरार रखते हुए फांसी की सजा को मुहर लगा दी। 

क्या था पूरा प्रकरण

दरअसल, कथित अपराधी बलजिंदर सिंह का पैसे के लेनदेन को लेकर अपनी सास के साथ विवाद था। पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। वहां पर कथित अपराधी ने पत्नी, साली तथा अपने 2 बच्चों को एक तेजधार हथियार से काट डाला। जिससे उनकी तड़प-तड़प कर मृत्यु हो गई। इस मामले में सास. साला तथा एक बच्चा गवाह बना। जिन्होंने कथित अपराधी के अपराध बारे खुलासा किया। मामला वर्ष 2013 का था। निचली अदालत ने कथित अपराधी को फांसी की सजा सुनाई। अब ऊपरी अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए फांसी की सजा पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी। 

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