ELECTION COMMISSION का अहम फैसला………सरकारी कर्मचारियों तथा पत्रकारों को इस बात की मिली सुविधा

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने एक अहम फैसला लिया। 6 सरकारी विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने की अनुमति दी है।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, वोटिंग वाले दिन की कवरेज के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया-कर्मियों और राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डाल सकते हैं।

जानिए, कितने फीसद मतदान का है लक्ष्य


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोस्टल बैलेट के द्वारा दी गई इस सुविधा का उद्देश्य यह सुनिश्चित बनाना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी के कारण वोट डालने से वंचित न रहे। इस पर निर्वाचन आयोग ने 70 फीसदी से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा है। वहीं, पंजाब में 5 लाख युवा पहली बार मत का प्रयोग करेंगे।

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