ELECTION COMMISSION…..मतदाता सूची संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा की

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य में 5 नगर निगमों (एमसी) और 43 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों से पहले मतदाता सूची के संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा की। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनावों को अधिसूचित करने और आठ सप्ताह के भीतर पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए जाने के दो दिन बाद हुआ है।

पंजाब सरकार ने पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनावों को 15 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए, भले ही परिसीमन अभ्यास पूरा न हुआ हो। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा- और कई नगर परिषदों के चुनाव पिछले 2-3 वर्षों से विलंबित हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने पुष्टि की कि मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 14 नवंबर को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। दावे और आपत्तियां, यदि कोई हो तो वे 18 से 25 नवंबर तक दाखिल की जाएंगी। चौधरी ने यह भी बताया कि दावे और आपत्तियों का निपटारा 3 दिसंबर तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 दिसंबर को पूरा किया जाएगा। 

इसके अलावा, आयुक्त ने सभी उपायुक्तों और जिला चुनाव अधिकारियों को 14 नवंबर को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और संबंधित नगर पालिकाओं के कार्यालयों में मौजूदा मतदाता सूचियों का प्रचार करने का निर्देश दिया। जनता को अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए 20 और 21 नवंबर को नगर पालिकाओं में विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे।

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