वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
20-21 अक्टूबर को चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर एक बार फिर से रार शुरू हो गई है। राज्य भवन ने इसे पूर्ण रूप से गैरकानूनी बताया है। विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल के फैसले का हवाला दिया है। मालूम हो कि राज्यपाल इससे पहले भी बुलाए 2 दिवसीय विशेष सत्र को गैरकानूनी ठहरा चुके हैं।
जानिए, स्पीकर ने कौन से बात कहीं
विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने सत्र बुलाते समय इस बात का हवाला दिया कि यह सत्र पिछले सत्र का हिस्सा होगा, क्योंकि पिछले सत्र का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। विधानसभा सचिव रामलोक खताना की ओर से जारी नोटिस के अनुसार पंजाब विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अधीन स्पीकर की ओर से 20 जून को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। विधानसभा का सत्र 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे विधानसभा हॉल में बुलाया गया है।
राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं
स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा था कि पिछले सत्र के इस भाग के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि, पहले से जारी सत्र जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, के तहत ही 20 व 21 अक्टूबर को विधानसभा में दो दिन कामकाज किया जाएगा।