HIGH-COURT—मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को चुनौती……..20 दिसंबर को देना होगा जवाब, पढ़े, अदालत ने क्या की टिप्पणी

सौजन्य इंटरनेट मीडिया

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को चुनौती दी गई। याचिका दाखिल करने वाले होशियारपुर निवासी परविंदर सिंह हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यह योजना सरासर जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इससे प्रदेश का कोई भला नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय ने सरकार से 12 दिसंबर को जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इस योजना पर रोक लगा दी जाए।  उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने 27 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पंजाब के आर्थिक रूप से कमजोर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देश भर के तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी।


यात्रा में जाने वाले लोगों को एसी धर्मशालाओं में ठहराया जाएगा। खाना व श्रद्धालु किट भी मुहैया करवाई जाएगी। जब किसी धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वहां उनकी भाषा में तैनात गाइड विस्तार से जानकारी देंगे। यात्रियों के खाने की व्यवस्था भी होगी।


जानिए, कौन-कौन से थे धार्मिक स्थल


श्री हजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ की रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा, जबकि श्री अमृतसर साहिब, श्री तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता ज्वाला जी, चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम की यात्रा बसों के माध्यम से कराई जा रही हैं। सौजन्य इंटरनेट मीडिया

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