HIGH-COURT…सख्त टिप्पणी….तलाक लिए बिना सहमति संबंध में रहना, सुरक्षा की मांग करना दंडनीय, अपील खारिज

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

तलाक लिए बिना सहमति संबंध में व्यभिचारी जीवन जीने वाले व्यक्ति को दूसरे विवाह का दोषी ठहराया जा सकता है।  पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला निवासी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। 

जानकारी के मुताबिक, पुरुष पहले से शादीशुदा है। और उसकी 2 साल की बेटी भी है। दरअसल, याची और उसकी सहमति संबंध साथी ने रिश्तेदारों से जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि याची का उसकी पत्नी के साथ तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है। याची के परिवार के सदस्यों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, लेकिन युवती के परिवार के सदस्यों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।


जानिए, अदालत का क्या रहा तर्क


हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यभिचार के मामले में किसी भी आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका की आड़ में याची अपने छिपे इरादे व आचरण पर कोर्ट की मुहर चाहता है। यह दंडनीय अपराध है और इसमें जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है।

100% LikesVS
0% Dislikes