वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
एआईजी राजजीत सिंह को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा हैं। उनकी अग्रिम जमानत को न्यायालय से नामंजूर कर लिया गया। इससे निष्कासित पुलिस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई। अब उनके लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा।
दरअसल, पिछले नशे के कारोबार को लेकर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में राजजीत पर संगीन आरोप लगे थे। पंजाब सरकार ने कार्रवाई करते हुए राजजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था।
इसलिए अधिकारी ने उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती
लुकआउट सर्कुलर को राजजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर पर रोक लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। मोहाली की अदालत ने राजजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।