HIGH-COURT का अहम DECISION…..राष्ट्रहित हमेशा निजी हित से ऊपर होता है,  CENTRAL COOPERATIVE BANK इंप्लाइज यूनियन की याचिका खारिज

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

अभी-अभी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामला, लोकसभा चुनाव में सरकारी ड्यूटी में छुट्टी देने से जुड़ा है। इसमें अदालत ने  बैंक कर्मचारियों को किसी भी राहत से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रहित हमेशा निजी हित से ऊपर होता है और चुनावी ड्यूटी लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के समान है।

याचिका दाखिल करते हुए बठिंडा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इंप्लाइज यूनियन ने हाईकोर्ट को बताया कि काम करने वाले कर्मचारी यदि चुनावी ड्यूटी पर चले जाएंगे तो बैंक का काम प्रभावित होगा। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि चुनाव आयोग के आदेश को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यहां पर बात केवल इस चुनाव में लगाई गई ड्यूटी को चुनौती देने की है।

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