HIGH-COURT की सख्त टिप्पणी…… JAIL से नशा मिले तो JAILER हों बर्खास्त, तभी टूट पाएगा यह NETWORK

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

राज्य में जेलों से लगातार नशा मिलने की वजह से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब पुलिस तथा सरकार के खिलाफ काफी सख्त हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को पक्ष बनाते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) फाजिल्का के एसएसपी को अगली सुनवाई पर जेल अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।


पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जेल से 43000 कॉल की गई हैं। 9 माह बीतने के बाद भी मोबाइल किसने जेल में पहुंचाया जांच दल के पास इसका जवाब नहीं है। एसएसओसी के सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराएंगे तो शायद ही कोई बचेगा।


हाईकोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी से कम की सजा पर ये अपराध नहीं रुकने वाले। इंक्रीमेंट रोकने की सजा का कोई मतलब नहीं है, इन्हें वेतन देना बंद कर दोगे तो भी ये काम करते रहेंगे क्योंकि हर माह 20 करोड़ से ऊपर की कमाई है। जेल से नशे का कारोबार चल रहा है, इससे बड़ा और क्या अपराध होगा। कोर्ट ने कहा कि जेल से नशा मिले तो जेलर को करें बर्खास्त, नशा तस्करी का आरोपी बरी हो तो जांच अधिकारी को, तभी यह नेटवर्क टूटेगा।

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