HIGH-COURT…लगता है राज्य सरकार का अदालत के निर्देश का पालन करने में कोई इरादा नहीं, लगी फटकार….अगली सुनवाई 14 फरवरी

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, मामला विज्ञापन और नए वाहनों की खरीद से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने 4 माह पहले व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन इसे पेश करने में सरकार असफल रही।  न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा है कि हलफनामे में उल्लिखित कारणों से पता चलता है कि राज्य सरकार का निर्देश का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। न्यायमूर्ति तिवारी भारतीय चिकित्सा संघ, पंजाब और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ वकील डीएस पटवालिया और अधिवक्ता आदित्यजीत सिंह चड्ढा के माध्यम से राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

बता दें कि पिछले साल 23 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कहा था कि याचिकाकर्ता आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पताल/चिकित्सा संस्थान 500 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया/बिल जारी करने की मांग कर रहे हैं। देनदारी स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन केवल लगभग 26 करोड़ रुपये ही जारी किए गए थे। 


न्यायमूर्ति भारद्वाज ने प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन, मंत्रियों, विधायकों और क्लास-1 अधिकारियों के घरों और कार्यालयों के जीर्णोद्धार और नए वाहनों की खरीद पर हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा था। प्रमुख सचिव, वित्त को विशिष्ट मदों के तहत किए गए खर्चों का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने 23 जनवरी को अपने बाद के आदेश में प्रमुख सचिव को 23 सितंबर, 2024 को जारी निर्देशों का पालन न करने के कारणों का खुलासा करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा, “यह अदालत, प्रथम दृष्टया, इस राय पर है कि प्रमुख सचिव, वित्त ने आदेश का अनुपालन न करके पहले ही इस अदालत की अवमानना ​​की है।”


जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो न्यायमूर्ति तिवारी की पीठ ने कहा कि राज्य सितंबर 2024 के आदेश का पालन करने में विफल रहा है। इसके बजाय, आदेश का पालन न करने के कारणों का खुलासा करते हुए एक नया हलफनामा दायर किया गया था।


न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा, “हलफनामे में उल्लिखित कारणों से पता चलता है कि पंजाब राज्य के पास निर्देश का अनुपालन करने का कोई इरादा नहीं है,” उन्होंने राज्य की अनुपालन करने की इच्छा के बारे में एडवोकेट जनरल से सवाल किया। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय करते हुए न्यायमूर्ति तिवारी ने राज्य को अपनी मंशा स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

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