HIGH-COURT–हथियार कल्चर को प्रमोट करने वाले कितने पंजाबी गीतों पर प्रतिबंध लगा….डीजीपी से मांगी रिपोर्ट

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

हथियार कल्चर को बढ़ावा देने वाले पंजाबी गीतों को लेकर अब तक पंजाब सरकार ने क्या किया, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उक्त मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सारी रिपोर्ट तलब कर ली। इसके लिए पंजाब पुलिस के निदेशक से सारी रिपोर्ट मांग ली गई। अब देखना होगा अगली तारीख पर पुलिस क्या रिपोर्ट पेश कर पाती है। बता दें कि हथियारों के कल्चर को प्रमोट करने वाले पंजाबी गीत अब तक चल रहे है। इसे लेकर सरकार ने भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। हाईकोर्ट ने फाजिल्का निवासी याचिका दाखिल करने वाले गुरभेज सिंह की अपील पर सुनवाई की। 


याचिका दाखिल करते हुए फाजिल्का निवासी गुरभेज सिंह ने उसके खिलाफ 25 मार्च को हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी। याची ने बताया कि उस पर व उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक आधार पर हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनमें लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। 

हाईकोर्ट ने 2019 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी मेले, धार्मिक आयोजन, विवाह समारोह या किसी शैक्षणिक संस्थान में हथियार नहीं लेकर जाएगा। पंजाब सरकार ने 2022 में सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर हथियारों के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इतना समय बीतने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब में सशस्त्र लाइसेंस के आवंटन के नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब डीजीपी को निजी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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