वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
सोमवार को राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत इंटरनेट बंद के पहले के आदेश को 26 फरवरी सोमवार तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। ये आदेश 20 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। केंद्र सरकार ने ये आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 की धारा 7 के तहत जारी किया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान यूनियनों ने पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन बावजूद इसके उनकी बात दरकिनार रखते हुए केंद्र ने अपने आदेश को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। मान ने केंद्र को पत्र लिखकर इंटरनेट तुरंत प्रभाव से शुरू करने को कहा था और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में भी इस मुद्दे उठाया था।
इन क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी
पटियाला ,मोहाली,, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। कुछ दिनों से किसान आंदोलन काफी शांत हो चुका है। आगे से परिस्थितियां काफी बेहतर बताई जा रही है। किसान तथा पुलिस के बीच टकराव की कोई बात खबर सामने नहीं आई।

