वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब में अब तहसीलों में होने वाले कार्यों पर जिला उपायुक्त (डीसी) नजर रखेंगे। सभी जिलों के डीसी अपने कार्यालयों से ही तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों के जरिये तहसीलों की वर्किंग पर नजर रखेंगे। अफसरों से लेकर तहसील में काम कराने आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। तहसीलों में लोगों की जमीन की रजिस्ट्री के साथ जमाबंदी और इंतकाल के साथ प्रमाण पत्र आदि के काम होते हैं। इससे पहले पंजाब सरकार की तरफ से तहसीलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सब रजिस्ट्रार ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में चार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से दो सीसीटीवी हैं. सब रजिस्ट्रार/ जाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर (जहां आईडी सत्यापित की जाती है) और कार्यालय के बाहर (जहां जनता इंतजार करती है) दो कैमरे लगाए गए हैं।
2. इन कैमरों को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि डिप्टी कमिश्नर जांच कर सकें कि उनके कार्यालय में उपलब्ध सब रजिस्ट्रार/ जाइंट सब रजिस्ट्रार ठीक से काम कर रहे हैं और यह देख सकें कि जनता को वसीयत पंजीकृत कराने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। इससे कामों में पारदर्शिता लाना था।
3. लेकिन पिछले सप्ताह जांच करने पर पता चला कि 180 सब रजिस्ट्रार/ जाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनमें से केवल तीन कैमरे काम कर रहे थे। यह स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है।
4. आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2025 तक अपने जिले के प्रत्येक सब रजिस्ट्रार/ जाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सीसीटीवी स्थापित कर इस विषय पर तत्काल कार्यवाही करें। कैमरे चालू होने चाहिए। नही हो रहा तो कैमरे लगाने वाली कंपनी से संपर्क किया जाए।
5. यह सीसीटीवी है कैमरें आईपी पते पर आधारित हैं। इसलिए, आपसे अपने जिले के प्रत्येक कार्यालय के सीसीटीवी को अपने कंप्यूटर/मोबाइल पर एक्सेस करने के लिए कहा जाता है। कैमरों का लिंक लोड किया जाना चाहिए, ताकि आप किसी भी समय अपने जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार/ ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय में की उपस्थिति और जनता की भीड़ की स्थिति की जांच कर सकें। . इस संबंध में अपने जिले के डीएमएम. तकनीकी जानकारी अलग से दी गयी है.
6. आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के कुछ उप-पंजीयक/संयुक्त उप-पंजीयक कार्यालयों के सीसीटीवी प्रतिदिन जांचें। लाइव फुटेज के माध्यम से अनिर्धारित चेकिंग की जाए।7. ये सीसीटी.व कैमरों की चेकिंग भी अधोहस्ताक्षरी एवं मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।